भारतीय बैंकों का कर्ज़ बिना चुकाए देश छोड़ने वाले व्यापारी विजय माल्या यूके हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण केस हार गए हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि लंदन का उनका घर अब बैंक ज़ब्त कर सकता है. स्विस बैंक यूबीएस के साथ चल रहे इस विवाद की सुनवाई मंगलवार को वर्चुअली हुई थी.
फ़ैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि “बैंक का लिया 2.04 करोड़ ब्रितानी पाउंड का कर्ज़ चुकाने के लिए माल्या परिवार को और वक्त देने की कोई ठोस वजह नहीं है. दूसरे पक्ष की दलील उचित है, उन्हें और समय देने से कोई लाभ होगा ऐसा नहीं लगता.”
जज ने विजय माल्या की गुज़ारिश खारिज करते हुए कहा कि “इस मामले में अपील की इजाज़त नहीं दी जाती और इसका मतलब स्पष्ट है कि इस मामले में स्टे का आदेश नहीं दिया जा सकता.”
कोर्ट के आदेश के बाद बैंक अब इस संपत्ति को ज़ब्त कर अपने कर्ज़ की भरपाई की कार्रवाई कर सकता है. बैंक के वकील का कहना है कि बैंक जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन करेगा.
विजय माल्या की इस संपत्ति को कोर्ट में ‘बेहद मूल्यवान संपत्ति’ बताया गया है जिसकी ‘क़ीमत लाखों पाउंड हो सकती है.’ माल्या की कंपनी रोज़ कैपिटल वेंचर्स ने इस घर को गिरवी रख यूबीएस बैंक से कर्ज़ लिया था.
माना जा रहा है कि लंदन के रीजेंट पार्क के पास मौजूद 18/19 कॉर्नवॉल टेरैस के इस घर में विजय माल्या की 95 वर्षीय मां ललिता रहती हैं.
इससे पहले इस मामले में मई 2019 को कोर्ट ने माल्या को कर्ज़ चुकाने के लिए 30 अप्रैल 2020 तक का वक्त दिया था. उसके बाद कोविड-19 महामारी के चलते जो आपात नियम लागू हुए उसके तहत बैंक इस मामले को क़ानूनी तौर पर आगे नहीं बढ़ा सका था.
विजय माल्या मार्च 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे. उन पर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी किंगफ़िशर एयरलाइन कंपनी के लिए बैंकों से क़र्ज़ लिया और उसे बिना चुकाए वो विदेश चले गए.
क़र्ज़ की यह रकम क़रीब 10 हज़ार करोड़ रुपए बताई जाती है. किंगफ़िशर एयरलाइन ख़स्ताहाल होने के बाद बंद हो चुकी है.
-एजेंसियां
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