• पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत अब घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं कैशलेस कार्ड
• पोर्टल https://sects.up.gov.in/ पर करें आवेदन
आगरा: जनपद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस कार्ड बनवाना अब और आसान हो गया है। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर यह कार्ड घर बैठे अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कार्ड बनने में आ रही कठिनाईयां दूर कर ली गई हैं। योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लाभार्थियों को आसानी से कार्ड उपलब्ध हो रहे हैं। पोर्टल https://sects.up.gov.in/ पर योजना से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध हैं। स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को पोर्टल पर वीडियो के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है।
कैश लेस योजना के जिला नोडल डॉ. पियूष जैन ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध प्राइवेट चिकित्सालयों के अतिरिक्त लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई जैसे संस्थानों में भी सुविधा मिल रही है। प्रदेशस्तरीय प्राइवेट चिकित्सालयों द्वारा अब तक 4,511 लाभार्थी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। विभिन्न जनपदों में आबद्ध चिकित्सालयों का विशेषज्ञतावार विवरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध है। किसी भी तरह की मदद के लिए योजना के टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444 को डायल कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में इलाज में खर्च होने वाले बिल को उस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) या प्रभारी ही अंतिम रूप में प्रमाणित कर सकेंगे। जबकि पहले सीएमएस या प्रभारी की ओर से प्रमाणित बिल को सीएमओ के स्तर पर दोबारा प्रमाणित करने का प्रावधान था। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिस से मरीज को इलाज का खर्च मिलता था। जिन लाभार्थियों का कार्ड अब तक नहीं बन पाया है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर जिला अस्पताल, लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई, डॉ आरएमएल इन्स्टीट्यूट जैसे सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने पर उनके चिकित्सा बिल की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी। इसके लिए सीएमओ के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान योजना के शासनादेश में निहित है।
ऐसे बनाएं कार्ड
1. सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in/ पर स्टेट हेल्थ कार्ड के आवेदन करना होगा।
2. ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन कर्मचारियों के आहरण वितरण अधिकारी तथा पेंशनर्स के आवेदन का सत्यापन संबंधित कोषाधिकारी की ओर से किया जाएगा।
3. आवेदन सत्यापन के उपरान्त ’SETU पोर्टल के दिये गये लिंक पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
4. ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होते ही ‘’SETU’’ पोर्टल पर ‘’card download’’ का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके जरिए सरकारी सेवक और आश्रित परिजनों का पृथक-पृथक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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