Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। एडीजे-2 पॉक्सो कोट में दावा खारिज हो जाने के बाद अब श्रीकृष्ण बिराजमान की ओर से याचिका कर्ता जिला जज की अदालत में अपील कर सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। इससे पहले दायर किये गये दावे को 30 सितंबर को सुनवाई के दौरान एडीजे-2 पॉक्सो कोर्ट ने प्रकीर्णवाद में दर्जकर खारिज कर दिया था। जब याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वह उच्च न्यायालय में जाएंगे। अब जिला जज की अदालत में अपील करने पर विचार चल रहा है।
जन्मभूमि पर मालिकाना हक को लेकर लड़ाई अब जिला जज की अदालत में लड़ी जाएगी
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई अब जिला जज की अदालत में लड़ी जाएगी। श्रीकृष्ण की सखी रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता हरिशंकर जैन अगले सप्ताह सिविल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील करेंगे। जन्मभूमि पर मालिकाना हक को लेकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की सखी रंजना अग्निहोत्री द्वारा 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।
अगले सप्ताह जिला जज की अदालत में इसकी अपील करेंगे
इस दावे को कोर्ट में दावे को प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अपना पक्ष भी रखा था। न्यायालय ने यह कहते हुए दावे को दर्ज करने से मना कर दिया कि भगवान श्रीकृष्ण के अंसख्य भक्त हैं। यदि इस प्रकार से भक्तगण दावा दाखिल करेंगे तो बहुत से केस दर्ज हो जाएंगे। उस समय वादी ने इस मामले को लेकर उच्च अदालत में जाने की बात कही थी शुक्रवार को अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि वह अगले सप्ताह जिला जज की अदालत में इसकी अपील करेंगे। हालांकि अभी उनको दावा खारिज करने संबंधी निर्णय की प्रति नहीं मिल सकी है।
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