हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर किया सुनवाई से इंकार

NATIONAL


सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया.
कर्नाटक में हिजाब को लेकर हो रहे विवाद पर गुरुवार को हुई पहली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर अंतरिम रोक लगाने की बात कही है जिसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
याचिका में इस अंतरिम आदेश को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव बताया गया है, साथ ही इस पर तत्काल रोक की मांग की गई है.
बेंगलुरु के रहने वाले मोहम्मद आरिफ़ और कर्नाटक के मस्ज़िद, मदरसों से जुड़े एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
गुरुवार को हाईकोर्ट की तीन जजों की बेच ने इस मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के आख़िर में चीफ़ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने दोनों पक्षों के वकीलों से कहा, ‘अदालत के फैसला सुनाने तक शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में किसी भी धार्मिक पहनावे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. अदालत के सामने पेश याचिका में दिए गए मुद्दों पर जब तक बेंच किसी फैसले तक नहीं पहुंतची तब तक ऐसा किया जाए.’
चीफ़ जस्टिस ने ये भी कहा कि राज्य में शांति बहाल करना होगा और अदालत मामले की रोज़ाना सुनवाई करने और जल्द से जल्द फ़ैसला लेने के लिए तैयार है.
बीते महीने कर्नाटक के उडुपी स्थित एक कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहन कर कैंपस में दाखिल होने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद छात्राओं ने इस फ़ैसले का विरोध किया.
देखते ही देखते छात्रों के एक अन्य समूह ने भगवा शॉल ओढ़ कर, हिजाब पहन कर कॉलेज आने वाली छात्राओं के ख़िलाफ़ प्रदर्शन शुरू कर दिया. कुछ दिनों के भीतर ही ये मामला उडुपी के एमजीएम कॉलेज से फैलकर कई ज़िलों के कॉलेजों तक पहुंच गया.
बिगड़ते हालात को देखते हुए मंगलवार को राज्य सरकार ने तीन दिनों तक सभी हाईस्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया था.
-एजेंसियां

Dr. Bhanu Pratap Singh