सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.
बार एंड बेंच न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने उन्हें बेल के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करने को कहा है.
के कविता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा.
बेंच का कहना है कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
-एजेंसी
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