मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने ब्रोकरों के लिए गारंटी नियम में बदलाव किया है। 1 मई से नया प्रतिबंध लागू किया जाएगा। ब्रोकर जो बैंक गारंटी देते हैं। उसमें ग्राहकों द्वारा जमा की गई। रकम को भी शामिल मान लिया जाता था।
सेबी ने अब जो संशोधन किया है, उसमें ग्राहकों की जमा राशि पर गारंटी जारी नहीं करने का नियम बनाया गया है। ब्रोकर अभी तक ग्राहकों की जमा राशि पर गारंटी ले लेते थे। उसमें उन्हें दुगनी राशि की गारंटी मिल जाती थी।
सेबी ने ग्राहकों की राशि की सुरक्षा को देखते हुए ब्रोकर द्वारा बैंक गारंटी हासिल करने के नियम में बदलाव किया है। अब ग्राहकों की जमा राशि पर ब्रोकर को गारंटी का लाभ नहीं मिलेगा। ब्रोकर की अब जो भी जमा राशि होगी। उसी आधार पर बैंक गारंटी जारी होगी।
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