आगरा: सरकार 14 अक्तूबर 2022 से 13 दिसंबर 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर पंजीकरण कराने वालों पंजीकरण शुल्क और टैक्स में छूट दे रही है। जिले में 3997 वाहन स्वामियों को इस छूट का लाभ मिल सकेगा।
सरकारी निर्णय के अनुसार, 14 अक्तूबर से अब तक पंजीकृत वाहनों का शुल्क भी वापस किया जाएगा। आरटीओ के यहां अब तक 11340 ईवी पंजीकृत हैं। इसमें से दिसंबर से अब तक 3997 वाहन हैं। इसमें 437 ई-रिक्शा, 30 कार और बाकी के दोपहिया वाहन हैं।
आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद वे 14 अक्तूबर, 2022 से अब तक पंजीकृत वाहनों की सूची तैयार करवा रहे हैं। इसमें पंजीकरण शुल्क और टैक्स वापस करने के लिए खाता संख्या लेकर उसमें धनराशि भिजवाई जाएगी। इसके लिए इनके खाता संख्या की जानकारी मांगी जाएगी।
अभी तक दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स को ईवी वाहनों के लिए मुक्त कर रखा था, जिससे ऑन रोड दोपहिया वाहनों की कीमत में 20 हजार रुपये तक और कारों की कीमत में एक लाख रुपये तक का अंतर आ रहा था।
अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का यह अंतर खत्म हो जाएगा। दिल्ली में एक ब्रांड का दोपहिया बैटरी स्कूटर जहां एक लाख रुपये में मिल रहा था, वह अब तक आगरा में 1.30 लाख रुपये का था। अब दोनों राज्यों में रेट एक समान हो जाएंगे।
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