सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका की सुनवाई की जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान इसे नीतिगत मामला बताया और याचिका को खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता की मांग की थी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह दिए जाने का आदेश शीर्ष अदालत दे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह इस पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है।
पीठ ने कहा कि हम यह कैसे कर सकते हैं। यह नीतिगत मसला है। हम उनसे हथकड़ी चुनाव चिन्ह रखने के लिए नहीं कह सकते। आप इस याचिका को वापस लीजिए।
सुधीर कुमार ने दाखिल की थी याचिका
पीठ के मामले पर सुनवाई की अनिच्छा व्यक्त करने पर वकील ने मामला वापस ले लिया। शीर्ष अदालत सुधीर नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया गया था।
-एजेंसी
- UP बोर्ड परीक्षा 2026 का शंखनाद: 53 लाख से अधिक छात्र दे रहे ‘अग्निपरीक्षा’, पुष्पवर्षा और तिलक लगाकर केंद्रों पर हुआ स्वागत - February 18, 2026
- Agra News: सरस्वती विद्या मंदिर में ‘डायरिया से डर नहीं’ की गूंज: पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों ने उकेरे बचाव के संदेश, कार्तिक रहे अव्वल - February 18, 2026
- UP चुनाव 2027: मायावती का बड़ा एलान— ‘एकला चलो रे’, गठबंधन की अटकलों को बताया ‘भ्रामक’, 2007 दोहराने का संकल्प - February 18, 2026