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गाड़ी पर नम्बर प्लेट का रहस्य, यहां पढ़िए पूरी जानकारी

NATIONAL PRESS RELEASE REGIONAL लेख

मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है| इसी प्रकार से जब हम कोई वाहन खरीदते हैं तो उसका भी नाम संस्करण होता है। जिस तरीके से सभी मानव की कोई जाति होती है उसी तरीके से वाहन की नंबर प्लेट वाहन की पहचान होती है| आज हम हम वाहन नंबर प्लेट के विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं ।

सफेद कलर के नंबर प्लेट के बारे में  

सफेद रंग की नंबर प्लेट आम वाहनों का प्रतीक है| इस वाहन का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता |इस प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखे जाते हैं| अधिकांश लोग सफेद रंग देखकर आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक निजी वाहन है ।

पीले रंग की नंबर प्लेट

यदि पीले रंग की प्लेट पर काले रंग  से नंबर लिखा जाता है तो ऐस वाहन को कमर्शियल वाहन  अर्थात व्यावसायिक वाहन कहा जाता है| इस प्रकार का रंग आपने ट्रक ,टैक्सी आदि में  देखा होगा इस प्रकार के वाहन का उपयोग यात्रियों व माल ढोने के लिए किया जाता है ।

हरे रंग की नंबर प्लेट

जिस वाहन पर हरे रंग की नंबर प्लेट होती है यह दर्शाती है कि यह एक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन है| यह विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए होती है ।

नीले कलर की नंबर प्लेट

नीले रंग की नंबर प्लेट उस वाहन को दी जाती है जिसका उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों ,राजदूतों द्वारा किया जाता है |इस नंबर प्लेट पर सफेद साही से नंबर लिखा होता है| इस नंबर प्लेट पर भारत की बजाय उस देश का कोड होता है जिस देश का राज नायक उसे इस्तेमाल करता है ।

लाल रंग की नंबर प्लेट

लाल रंग की प्लेट का उपयोग भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के लिए किया जाता है|ऐसे वाहन  में लाइसेंस नंबर एम्ब्लम ऑफ इंडिया (Emblem of india)  द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है| यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री की कार की नंबर प्लेट एक आम आदमी की कार की नंबर प्लेट की तरह सफेद रंग की होती है |

काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले रंग से नम्बर  

किराए पर उपलब्ध सेल्फ ड्राइव वाले वाहनों की नंबर प्लेट में ब्लैक बैकग्राउंड पर पीले रंग के अक्षर होते हैं |इस प्रकार की नंबर प्लेट लग्जरी होटल परिवहन में भी इस्तेमाल होती है| इन कारों को वाणिज्यिक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है| जिसमें चालक के पास वाणिज्यिक ड्राइविंग परमिट नहीं होता है।

तीर के निशान वाली नंबर प्लेट

 सैन्य वाहनों के लिए विभिन्न नंबर प्रणाली का उपयोग किया जाता है| रजिस्ट्रेशन प्लेट में पहले करैक्टर के पहले ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर होता है जो ब्रॉड एरो के रूप में जाना जाता है| तीर  वाले दो नम्बर उस वर्ष को दर्शाते हैं जिसमे वाहन  की खरीद की गई थी |इसके बाद आधार कोड और फिर क्रम संख्या आती है| इसके सीरियल नंबर के बाद समाप्त होने वाला लेटर वाहन के वर्ग को दर्शाता है ।ध्यान रहे ब्रॉड एरो जिसका उपयोग ब्रिटिश राज मंडल के कई हिस्सों में किया जाता है|नंबर रक्षा मंत्रालय के तहत पंजीकृत होते हैं |

 आइए अब हम आपको  वाहन  की नंबर प्लेट के अक्षर किस तरह से लिखे जाते हैं और उन अक्षरों का क्या अर्थ होता है बताते हैं। यात्री और वाणिज्यिक वाहनों में नंबर का एक ही प्रारूप है उदाहरण के लिए आपकी कार का नंबर

UP 80 DD 0234 है

तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश 80 का मतलब प्रदेश के शहर का नाम अर्थात किस शहर के परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है। DD का मतलब उस शहर में उस साल बिकने वाले वाहनों का संख्या (सीरियल नंबर के लिए श्रृंखला हैं – एए, एबी, एसी आदि।), 4 डिजिट में लिखी जाने वाली संख्या  1 से 9999 तक दी जाती है जैसे ही 9999 संख्या खत्म होती है उसके बाद सीरीज बदल जाती है तब DD फिर एक से DE शुरू होगा।

विशेष रुप से दिल्ली के UT में  यूपी के नम्बर से एक अलग प्रकार का एनोटेशन तरीका है। आइए समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं –

DL 11 C AA 1111

डीएल – दिल्ली।11 – आरटीओ कोड।

सी – वाहन की श्रेणी, जैसे कार या एसयूवी ,

एए – श्रृंखला

1111 – अद्वितीय संख्या

अन्य वाहन की श्रेणी दिल्ली में-दोपहिया वाहनों के लिए एस

सार्वजनिक यात्री वाहनों जैसे बसों के लिए P

तीन पहिया रिक्शा के लिए R

पर्यटक लाइसेंस प्राप्त वाहनों और टैक्सियों के लिए T

पिक-अप ट्रकों और वैन के लिए और किराए के वाहनों के लिए y

विशेष वाहन कार विक्रेताओं  के लिएः सभी वाहनों पर लाल रंग की नंबर प्लेट होगी और उस पर सफेद रंग से अक्षर लिखे जाएंगे ताकि वाहनों को अपने स्टॉक यार्ड से शोरुम  तक लाने में कोई कठिनाई ना हो |

सेंट्रल मोटर व्हीकल उनके मुताबिक नंबर प्लेट पर कैपिटल लेटर्स में ही अपने नंबर को लिखवा सकते हैं |उसमें अंग्रेजी के अक्षर स्माल लेटर में नहीं होना चाहिए साथ ही नंबर प्लेट पर अक्षर सिर्फ अंग्रेजी में होना चाहिए और क्षेत्रिय भाषाओं में नहीं होना चाहिए इससे अन्य राज्यों के लोगों को नंबर को पढ़ने में नहीं आ पाते हैं| नंबर के अलावा अन्य कुछ लिखवाना गैरकानूनी है|  आजकल नंबर प्लेट पर अपनी कास्ट. राजनीतिक पार्टी आदि का नाम लिखना या अपने पद का नाम लिखना एक फ़ैशन और रुतबा दिखावे के रूप में लिखाया  जाता है जोकि कानूनन अपराध है| समय-समय पर प्रशासन और पुलिस इस पर कार्यवाही भी करती है| एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इन सब चीजों को नही लिखाना चाहिये। इन सब की जगह सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के रूप में ही लिखवाना चाहिए|

राजीव गुप्ता जनस्नेही

लोकस्वर, आगरा

फोन नंबर 98370 97850