Pakistan: No-confidence motion against PM Imran Khan dismissed, Parliament dissolved

पाकिस्‍तान: पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज़, संसद भंग

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इस्‍लामाबाद। पिछले काफी दिनों से चल रहे कयासों के बाद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज़ कर दिया गया। रविवार को विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं हो सका। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए इसे पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत रद्द कर दिया। इसके ठीक बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के नाम संबोधन दिया। पीएम इमरान खान ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली भंग करने का प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि 30 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति ने संसद भंग करने की मंजूरी दे दी। अब इस मंजूरी के बाद 90 दिन के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। अब इमरान के इस कदम के बाद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

संबोधन में बोले इमरान खान
पीएम इमरान खान ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न कराने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हमें घबराना नहीं है, अल्लाह इस कौम को देख रहा है। रमजान को पाकिस्तान वजूद में आया था। स्पीकर ने आज जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो फैसला किया है वह बिल्कुल सही है। हम डेमोक्रेट आवाम के पास जाएंगे। आवाम फैसला करेगा कि वो किसे चाहती है। इमरान ने कहा कि इस तरह के भ्रष्ट लोगों से मेरी अपील है कि बाहर से आई पैसे की बोरी से देश का भविष्य तय न करें। जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, वे इसे अच्छे कामों में लगाएं।

इमरान ने आगे कहा कि मैं अपनी कौम को कहता हूं कि वे चुनाव की तैयारी करें। किसी बाहरी देश को फैसला नहीं करना है कि देश का भविष्य क्या होगा? मैं राष्ट्रपति को सलाह दूंगा और असेंबली भंग हो जाएगी। हमें चुनाव की तैयारी शुरू करनी होगी।

किस मुद्दे पर हुआ अविश्वास प्रस्ताव खारिज
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद नेशनल असेंबली की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद को भी 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

संसद में मंत्री फवाद हुसैन ने विपक्ष पर बोला हमला
नेशनल असेंबली में फवाद हुसैन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आम तौर पर एक लोकतांत्रिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक विदेशी सरकार द्वारा सत्ता परिवर्तन के लिए की गई साजिश है। फवाद के संबोधन समाप्त होते ही डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh