नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगीं तीन डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह (SPG) ने एनजीटी से यह अपील की थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खास उद्देश्य से ये तीन गाड़ियां बहुत जरूरी हैं। ऐसे में इनके रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद भी ट्रिब्यूनल ने SPG की अर्जी खारिज कर दी। एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए एसपीजी की मांग को ठुकराया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की मुख्य पीठ ने विशेष सुरक्षा समूह की याचिका को रद्द कर दिया। 22 मार्च के अपने आदेश में पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2018 के आदेश का हवाला दिया। बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।
…इसलिए इजाजत नहीं दे सकते
ग्रीन ट्रिब्यूनल की पीठ ने कहा कि हमे पता है कि प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा समूह के ये तीन वाहन विशेष इस्तेमाल के लिए हैं जो सामान्य रूप से नहीं मिल पाते है। ये वाहन बीते दस सालों में बहुत कम चले हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए इनकी बहुत जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आपकी अर्जी को मंजूर नहीं किया जा सकता।
-एजेंसी
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