shalabh sharma

ई-इनवॉइस जारी करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखें व्यापारी

BUSINESS REGIONAL

Agra, Uttar Pradesh, India. नेशनल चैम्बर अध्यक्ष शलभ शर्मा की अध्यक्षता में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमडल वाणिज्य कर विभाग आगरा के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1  ए के सिंह से मिला। 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी के नियमों  में बदलाव के कारण 20 करोड़ व 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली इकाइयों के कवर होने से विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक परेशानियों से अवगत कराया।

 

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड ए के सिंह द्वारा  चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया  कि जीएसटी के नियमों  में बदलाव के कारण व्यापारियों का अनावश्यक रूप से कोई उत्पीड़न नहीं होगा। ई-इनवॉइस जारी करने से पूर्व वजन के लिए जो माल फैक्ट्री से बाहर जाए, चालन में माल भेजने वाले व माल प्राप्त करने वाली की पूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।  चालान में जारी होने वाले ई इनवॉइस का नंबर भी अंकित होना चाहिए।

 

बैठक में वाणिज्य कर विभाग से एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1  के अलावा संयुक्त आयुक्त रवि शेखर सिंह, संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष शलभ शर्मा, उपाध्यक्ष मयंक मित्तल, उपाध्यक्ष संजय कुमार गोयल, पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल, अशोक कुमार गोयल एवं आलोक अग्रवाल, मनोज अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

Dr. Bhanu Pratap Singh