Bhanu chandra goswami DM agra

लोकसभा चुनाव 2024, आचार संहिता लागू होते ही डीएम आगरा भानु चंद्र गोस्वामी ने दी चेतावनी, चुनावी खर्च रजिस्टर होगा तिरंगा, काफिले में सिर्फ 10 बाइक, जानिए जिले में कितने मतदाता

Election REGIONAL

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ डीएम ने की बैठक

जिला सेवा योजन कार्यालय में एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया

तहसील सदर मेंईवीएम-वीवीपेट वेयर हाउस का निरीक्षण कराया

निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव कराना हम सबकी जिम्मेदारी

निर्वाचन में माहौल बिगाड़ा तो सख्त कार्रवाई- जिला निर्वाचन अधिकारी

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 Agra, Uttar Pradesh, India. लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त ईवीएम तथा आदर्श आचार सहिंता की विवरणिका को संक्षेप में पढ़ा।

  जिले में मतदाता

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 1920069 पुरुष मतदाता, 1631566 महिला मतदाता,152 तृतीय लिंग समेत कुल 35,51,787 मतदाता हैं। जनपद का जेण्डर रेशो 850 है। 18-19 वर्ष के 48,021 मतदाता तथा  20-29 वर्ष के 6,81,820 मतदाता हैं। 85-प्लस मतदाता 15076 और 100 प्लस मतदाता, 504 मतदाता है। दिव्यांग 20200 मतदाता हैं।

कलक्ट्रेट में नामांकन

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 18- आगरा (अ.जा.) हेतु नामांकन प्रक्रिया न्यायालय कक्ष अपर जिलाधिकारी नगर, आगरा तथा 19 फतेहपुर सीकरी हेतु न्यायालय कक्ष, जिलाधिकारी, आगरा में संपन्न की जाएगी।

चुनावी खर्च रजिस्टर में तीन रंग के पन्ने

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि चुनावी खर्च हेतु एक रजिस्टर तथा बैंक खाता बनाया जाएगा। खर्च रजिस्टर का 3 बार निरीक्षण कराना होगा। रजिस्टर के व्हाइट पेपर पर दैनिक खर्च का लेखा जोखा, गुलाबी पृष्ठ नकद धनराशि तथा पीला पृष्ठ पर बैंक खाते संबंधी हिसाब रखना है। सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तर,मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, प्रतिनिधियों को तहसील सदर स्थित ईवीएम-वीवीपेट वेयर हाउस का निरीक्षण कराया गया। सभी ने उचित व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की।

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कलक्ट्रेट में बैठक करते डीएम भानु चंद्र गोस्वामी।

पार्टी और प्रत्याशी क्या न करें

जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसका समस्त राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को पालन किया जाना अनिवार्य है। जाति, धर्म, समुदाय आधार पर कोई बयान जिससे ठेस पहुंचती हो या मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन या लुभाना, ऐसा कोई कृत्य जिससे आम जन को असुविधा हो, नहीं करना है। निजी संपत्ति पर संपत्ति स्वामी की अनुमति लेकर ही चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार करना होगा।

सेवायोजन कार्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर

पब्लिक मीटिंग, रैली, वाहन, प्रचार प्रसार सामग्री आदि हेतु सेवायोजन कार्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत सभी प्रकार की अनुमति के आवेदन एकीकृत कंट्रोल रूम से ही समयबद्ध निस्तारित किए जाएंगे। सुगम तथा सुविधा एप के माध्यम से भी अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

एक काफिले में सिर्फ 10 बाइक की अनुमति

आदर्श आचार संहिता के तहत एक काफिले मे 10 बाइक (सुरक्षा को मिलाकर) से अधिक की अनुमति नहीं होगी। बाइक पर एक झण्डे की अनुमति होगी । रोड शो के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ली जाएगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों/ वाहनों  की संख्या पूर्व से सूचित की जाएगी। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड शो सड़क की आधी से अधिक चौड़ाई को कवर नहीं करेगा। रोड-शो में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या के काफिले को प्रत्येक 10 वाहनों के बाद ब्रेक किया जाएगा तथा 100 मीटर का अंतराल पर रखा जाएगा। रोड शो में अनुमति प्राप्त वाहनों पर 1 x 1/2 फिट का एक झण्डा लगाने की अनुमति होगी।

लाउडस्पीकर का प्रयोग

जिलाधिकारी ने बताया कि जुलूसों और चुनावी सभाओं में  लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों पर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के या किसी अन्य तरीके से किसी भी वाहनों पर लगे किसी भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

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पार्टी कार्यालय पर सिर्फ 3 झंडे की अनुमति

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं / समर्थकों के आवास और पार्टी कार्यालयों पर किसी भी पार्टी/उम्मीदवार के झण्डे की संख्या केवल 03 होगी। अस्थाई पार्टी कार्यालय मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि के बाहर स्थापित कर सकते है, जिसकी अनुमति सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता को डराने धमकाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी l वीडियो निगरानी टीम एवं उड़ दस्ता टीमें एक्टिव दिखेंगीं।

बैठक में उपस्थिति

जिलाधिकारी ने बैठक के बाद एकीकृत कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा कंट्रोल रूम प्रभारी को विशेष निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, डीसीपी सिटी श्री सूरज राय,अपर जिलाधिकारी नगर श्री अनूप कुमार,अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट श्री वेद सिंह चौहान सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

Dr. Bhanu Pratap Singh