आगरा: कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध परिवाद कोर्ट में मानहानि के आरोप में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि तीन दिसंबर 2024 को कथावाचक ने वाराणसी में कथा के दौरान भारत विभाजन व कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी बताया। इससे प्रार्थी को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अधीन वादी अधिवक्ता के बयान के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के मामले में सुनवाई 25 सितंबर को
दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के विरुद्ध मानहानि के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि दी है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह सिकरवार व नरेश सिकरवार के माध्यम से दाखिल परिवाद में आरोप लगाया था कि 14 जुलाई 25 को वायरल वीडियो में निदेशक ने अधिवक्ताओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले। मामला कोर्ट तक पहुंचा था।
साभार सहित
- महिला के भेष में फरारी काट रहा था दुष्कर्म आरोपी, धौलपुर पुलिस ने वृंदावन से दबोचा, 10 हजार का इनाम था घोषित - December 30, 2025
- Agra News: नववर्ष-2026 पर आगरा पुलिस अलर्ट, कड़े सुरक्षा इंतजाम, शराब पीकर ड्राइविंग और हुड़दंग पर सख्त नज़र - December 30, 2025
- Agra News: नववर्ष-2026 पर आगरा पुलिस अलर्ट, कड़े सुरक्षा इंतजाम, शराब पीकर ड्राइविंग और हुड़दंग पर सख्त नज़र - December 30, 2025