हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, आपको ED के सामने पेश होने में परेशानी क्या है?

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए बार-बार समन भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. हाई कोर्ट में बुधवार (20 मार्च) को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली सीएम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी. इस पर ईडी ने कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं.

सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई योग्य नहीं है. हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे. इस पर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में नोटिस न जारी कर ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा. मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

हाई कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि क्या अभी भी कोई समन है. इसके जवाब में जांच एजेंसी ने बताया कि गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है. इस दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी. आप नेताओं का कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है.

केजरीवाल खुद को मानते हैं खास व्यक्ति: ईडी

हाई कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा कि जांच एजेंसी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पहला समन कब जारी किया गया था. इसके जवाब में वकील एस वी राजू ने बताया कि पहला समन 2 नवंबर 2023 को जारी किया गया था मगर अब केजरीवाल चुनाव की आड़ लेकर समन से बचने का बहाना कर रहे हैं.

उन्होंने अदालत को बताया कि इस केस में कई आरोपी गिरफ्तार हैं. केजरीवाल खुद को खास व्यक्ति मानते हैं. वह अपने लिए विशेष अधिकार मांग रहे हैं. अब हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है.

केजरीवाल को नौवीं बार ईडी ने भेजा समन

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है. इसे लेकर वह अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहता है. केजरीवाल को नवंबर से ही समन भेजा रहा है. उन्हें हाल ही में नौंवी बार समन भेजकर जांच एजेंसी के सामने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया.

हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सीएम को भेजे जा रहे समन गैर कानूनी हैं. ईडी के समन के खिलाफ ही केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ईडी के समन को अवैध बताकर जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इंकार कर चुके हैं.

कोर्ट ने केजरीवाल से भी सवाल किया, “आप पेश क्यों नहीं होना चाहते? इस तरह के मामले हमने देखे हैं. आम तौर पर पहले या दूसरे दिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता. अगर गिरफ्तार करने की वाजिब वजह है तो ऐसा किया जाता है लेकिन उसके कारण भी बताए जाते हैं.”
वहीं केजरीवाल ने गिरफ्तारी से राहत मांगते हुए कहा था, “हम आम अपराधी नहीं है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे.” इस मामले में अब ईडी को जवाब दाखिल करना है.

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh