सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के महाराजगंज जिले से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह बड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डबल मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को 1995 में अपने विरोधी की हत्या को दोषी पाया है।
दरअसल, इस मामले में निचली अदालत ने सिंह को रिहा कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसला के बाद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
एक सितंबर कोर्ट में होने का आदेश
आपको बता दें कि डबल मर्डर केस मामले में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को रिहा कर दिया था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने भी उनकी रिहाई को सही बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी पाया और एक सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा।
1995 में दो लोगों की हुई थी हत्या
प्रभुनाथ सिंह पर आरोप था कि उन्होंने मार्च 1995 में छपरा में एक पोलिंग बूथ के पास बिहार विधानसभा चुनाव के समय अपने विरोधी दरोगा राय (47) और राजेंद्र राय (18) की हत्या कर दी थी। आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित कैंडिडेट को वोट नहीं दिया इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि सिंह अभी एक अन्य मर्डर केस में जेल में बंद है।
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