केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को एक अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए एक अक्टूबर 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इसे एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया।
पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया जा रहा है।
ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा कि इस कदम से कर अनुपालन सरल होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी।
-एजेंसियां
- विदेशों में बेचे जा रहे भारतीय युवक, हर एक की कीमत करीब 3500 डॉलर, आगरा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा - October 28, 2025
- Agra News: होटल की पहली मंजिल से नग्न अवस्था में गिरी युवती, हालत गंभीर,पुलिस ने रेड की बात से किया इनकार - October 28, 2025
- Agra News: जल शक्ति अभियान “कैच द रेन-2025” की समीक्षा बैठक में जल संरक्षण पर जोर, नोडल अधिकारी ने कार्यों की प्रगति पर जताई संतुष्टि - October 28, 2025