केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को एक अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए एक अक्टूबर 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इसे एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया।
पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया जा रहा है।
ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा कि इस कदम से कर अनुपालन सरल होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी।
-एजेंसियां
- Agra News: नेशनल चैम्बर के संजय गोयल एडवांस बने नए अध्यक्ष, अनिल अग्रवाल को 217 मतों से हराया, संजय गोयल आगरा स्टील और विवेक उपाध्यक्ष बने - March 10, 2025
- Agra News: श्रीप्रेमनिधि जी मंदिर के फाग उत्सव में बरसाने की लट्ठमार होली ने किया आनंदित, रसिया गान कर भक्तों ने खेली फूलों की होली - March 10, 2025
- Agra News: श्रीमद् भागवत कथा में रासलीला फूलों की होली के साथ हुआ श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह - March 10, 2025