Agra (Uttar Pradesh, India)। कुछ व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की जांच हेतु सैम्पल देने के उपरान्त अपना मोबाइल स्विचऑफ कर, बिना सूचना दिये जनपद से बाहर जाने की घटनायें संज्ञान में आयी हैं। इसी प्रकार कुछ प्रकरणों में फार्म पर पता सही अंकित न करने के कारण चिकित्सा विभाग को कोविड रोगियों को खोजने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति कदाचित उचित नहीं है।
सही सूचना अंकित करें
जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने निर्देशित किया है कि जनपद आगरा में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का सैम्पल देने के उपरान्त परिणाम प्राप्त होने या 36 घन्टे तक जो भी पहले हो, जनपद से बाहर नहीं जायेगा। अपना मोबाइल फोन ऑफ नहीं करेगा। इसके साथ ही उसके द्वारा सैम्पल देते समय फार्म में अपना नाम व पता, मोबाइल नम्बर सहित सही-सही अंकित किया जायेगा।
की जाएगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम-1897 एवं आईपीसी के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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