केरल: भाजपा नेता की हत्या के मामले में कोर्ट से PFI के 15 लोग दोषी करार

REGIONAL

केरल की एक अदालत ने अलप्पुझा में दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की हत्या के मामले में शनिवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के नेता के मर्डर केस में प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 15 लोगों को दोषी करार दिया।

आरोप था कि 19 दिसंबर 2021 में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके घर में उन्हें परिवार के सामने ही बुरी तरह पीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई थी।

इस घटना से कुछ पहले ही 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने एसडीपीआई नेता केएस. शान की हत्या कर दी थी। घटना के समय वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे। माना जा रहा था कि कट्टरपंथी भीड़ इससे गुस्सा गई और बदले में रंजीत की हत्या कर दी।

मामले में मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने फैसला दिया। अब आरोपियों को क्या सजा दी जाएगी इस पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा।

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh