नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा “क्रूरता” के आधार पर तलाक दे दिया है। अदालत ने कहा कि उनके प्रति महिला का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं था। कुणाल ने पत्नी से तंग आकर यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई है।
पूरा मामला क्या है
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने मंगलवार को सेलिब्रिटी शेफ को तलाक दे दिया। अदालत ने कहा कि यह कानून में साफ है कि सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाही भरा, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना ‘क्रूरता’ के समान है। अदालत ने कहा, “जब एक पति या पत्नी का स्वभाव दूसरे के प्रति ऐसा होता है, तो यह विवाह को अपमानित करता है और ऐसा कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है कि दोनों को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए।”
मालूम हो कि कुणाल कपूर की शादी साल 2008 में हुई थी। उनकी पत्नी ने 2012 में एक बेटे को जन्म दिया था। शेफ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी बार-बार पुलिस को फोन करती थी और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अफवाहें फैलाने की धमकी दी थी। इसके अलावा उनकी पत्नी ने कभी भी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया है। सेलिब्रिटी शेफ ने यह भी दावा किया कि जब वह 2016 में मास्टरशेफ इंडिया शो की शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ स्टूडियो में घुस गई थीं और हंगामा खड़ा कर दिया था।
पत्नी ने कहा- अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं कुणाल
कुणाल कपूर की पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया। पत्नी ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा अपने पति से जीवनसाथी की तरह बात की और उनके प्रति वफादार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुणाल ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ीं।
-एजेंसी