आगरा/मथुरा। फर्जी मुकदमों में एक युवक को जेल भेजे जाने के बहुचर्चित मामले में अब केंद्रीय जांच की राह खुल गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने 33 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच सीबीआई को सौंपने की संस्तुति कर दी है।
अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद की ओर से हलफनामा दाखिल होने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी। सूची में एएनटीएफ और जीआरपी सहित विभिन्न इकाइयों में तैनात कर्मियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई अभी सेवा में हैं।
2018 की घटना से शुरू हुआ विवाद
मामला वर्ष 2018 का है। आरोप है कि मथुरा के हाईवे क्षेत्र निवासी युवक को एसओजी टीम ने हिरासत में लेकर अवैध रूप से रखा और बाद में गोविंद नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी व लूट समेत कई मुकदमों में जेल भेज दिया। परिवार की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रकरण पहुंचा। आयोग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय स्तर की विशेष जांच हुई, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।
अदालत के आदेश और सरकार की पुनर्विचार याचिका
याची की अर्जी पर 6 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की, लेकिन 22 जनवरी 2026 को अदालत ने उसे खारिज कर दिया और गृह विभाग को जांच हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। अब केंद्रीय एजेंसी पूरे मामले की तथ्यात्मक पड़ताल करेगी।
परिवार के आरोप और प्रशासनिक सवाल
पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुकदमों की पैरवी करने पर उन्हें अतिरिक्त उत्पीड़न झेलना पड़ा और अन्य मामलों में भी नाम घसीटे गए, जिससे मानसिक और सामाजिक दबाव बढ़ा। दूसरी ओर, जांच के दायरे में आए पुलिसकर्मियों की वर्तमान तैनाती और प्रशासनिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच पूरी होने तक उन्हें पदों पर बनाए रखा जाएगा या साइडलाइन किया जाएगा।
सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही वर्षों से लंबित आरोपों की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ी है। अब आगे की कार्रवाई और निष्कर्ष तय करेंगे कि जिम्मेदारी किन स्तरों पर बनती है और किन दावों की पुष्टि होती है।
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