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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat.वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना आठवां केंद्रीय बजट 2025 को आज लोकसभा में प्रस्तुत किया। टैक्सेशन बार एसोसिएशन और नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा एडवोकेट ने बजट को गरीबों, मध्यवर्गीय, MSME और PSU का हितकारी बताया है। कुल मिलाकर ये बजट पहली बार मध्यम वर्ग के हितों के लिए आया है। यह उद्योगों को बढ़ावा देने वाला व प्रमुख रूप से जूता और पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट है। बजट में आगरा का भी ध्यान रखा गया है।
श्री वर्मा ने बताया कि मध्यवर्गीय करदाता के लिए पहली बार हितकारी एवं ऐतहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें मध्यम वर्गीय करदाता जिनकी आय चार लाख से 24 लाख है उनको कर का लाभ मिलेगा। नए टैक्स रेजीम के अनुसार आय की छूट सीमा 7 लाख से बढ़कर 12 लाख कर दी गई है। यह छूट वेतन भोगी करदाताओं के लिए 12.75 लख रुपए होगी, जिसमें रुपए 75000 का मानक कटौती भी शामिल है।
अनिल वर्मा एडवोकेट ने बताया कि कर की दरों में भी बदलाव करते हुए राहत दी गई है जो इस प्रकार है-
आय (लाख रुपये में) टैक्स रेट
0-4 NIL
4-8 5%
8-12 10%
12-15 15%
15-20 20%
20-24 25%
26 से अधिक 30%
नए टैक्स रेट से होने वाला लाभ
12 लाख तक की आय वालों को
80,000/- (100%)
18 लाख तक की आय वालों को
70,000/- (70%)
25 लाख तक की आय वालों को
1,10,000 (25%)
यदि पूंजीगत लाभ होगा तो इस पर अलग से कर देना होगा
वरिष्ठ करदाताओं के लिए फायदा
वरिष्ठ करदाताओं के लिए ब्याज की छूट पर टीडीएस लिमिट 50,000/- से बढ़कर एक लाख कर दिया गया है
टीडीएस स्रोत पर कटौती एवं टीसीएस की सीमा में वृद्धि एवं कटौती की दरों में कमी
कमीशन में स्रोत पर कटौती की सीमा 15,000/- से बढ़कर 20,000/-
किराए पर 2,40,000/- से बढ़कर 6 लाख,
प्रोफेशनल पर 30,000/- से बढाकर 50,000/-
कंपनी लाभांश पर ₹5,000/- बाद का 10,000/-
विदेश में मुद्रा प्रेषण की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है।
शिक्षा लोन लेकर विदेश में पढ़ रहे छात्रों को भेजे जाने वाले प्रेषण पर कोई टीसीएस नहीं कटेगा।
छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की वैधता को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
स्व अधिकृत संपत्ति (SOP) की छूट को एक मकान से बढाकर दो मकानों पर कर दी गयी है।
स्टार्टअप उपक्रम जिसके कर छूट लेने हेतु लगाने की समय सीमा को 31/03/2025 से बढ़ाकर 31/03/2030 तक कर दिया गया है
अपडेटेड आयकर विवरणी की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। इसमें निम्न अतिरिक्त कर देना होगा;
प्रथम वर्ष 25%
द्वितीय वर्ष 50%
तृतीय वर्ष 60%
चतुर्थ वर्ष 70%
वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह एक सरल और संचिप्त डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2025 संसद में प्रस्तुत करने की घोषणा की है, जो करदाताओं और कर अधिकारियों को समझने व प्रयोग में लाने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बजट के कर प्रावधान डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2025 में शामिल रहेंगे।
आगरा को मिलने वाले लाभ में चमड़ा आयात, वेट ब्लू चमड़ा और क्रेस्ट चमड़ा पर बेसिक कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गयी है, जिससे जूते की लागत कम होगी और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त 50 नए पर्यटन सिटी की घोषणा और 120 नई उड़ान योजना से आगरा को लाभ मिलेगा।
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