Live Story Time
Agra, Uttar Pradesh, India. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने दोषी पाया। कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया है।
16 नवंबर 2011 को दोपहर 12:10 बजे के करीब टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए दस-पन्द्रह समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी ,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर आज फैसला सुनाया गया।
- Agra News: कुल्हाड़ा पहाड़ का संयुक्त निरीक्षण, यूपी सीमा में अवैध खनन के कोई संकेत नहीं - December 31, 2025
- मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आगरा स्मार्ट सिटी की 39वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न, ट्रैफिक सिस्टम व ‘मेरा आगरा’ ऐप पर विशेष जोर - December 31, 2025
- Agra News: लोकतंत्र के प्रहरी लोकबंधु राजनारायण की पुण्यतिथि पर समाजवादियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि - December 31, 2025