Live Story Time
Agra, Uttar Pradesh, India. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने दोषी पाया। कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया है।
16 नवंबर 2011 को दोपहर 12:10 बजे के करीब टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए दस-पन्द्रह समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी ,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर आज फैसला सुनाया गया।
- सीआईएसएफ ने संभाली भाखड़ा बांध की कमान, सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत - October 28, 2025
- Agra News: सूचना आयुक्त शकुंतला गौतम ने की समीक्षा बैठक, लंबित आरटीआई प्रकरणों के त्वरित व पारदर्शी निस्तारण के निर्देश - October 28, 2025
- Agra News: “आइकोनिक फाउंडेशन” ने शुरू किया ‘पेड़ लगाओ अभियान’, कैलास मंदिर महंत निर्मल गिरी ने किया शुभारंभ - October 28, 2025