आगरा: हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में विचाराधीन वाद को मंगलवार को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो टिप्पणी कंगना रनौत द्वारा किसानों को प्रति की गई है उस टिप्पणी के बाबत वादी अधिवक्ता अथवा उनका कोई परिवारीजन उस धरने में शामिल नहीं था।
साथ ही कोर्ट ने एक टिप्पणी यह भी की कि महात्मा गांधी के प्रति कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की थी चूंकि महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी है उनका पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति ही इस बात के लिए उक्त वाद दायर कर सकता है। तीसरा पहलू कोर्ट ने यह लिया कि उक्त वाद दायर करने से पूर्व किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ली गई।
वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वह इस निर्णय के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे, जब तक कंगना को सजा नहीं होती। या तो कंगना माफी मांगें अन्यथा वे हाईकोर्ट तक मामले को ले जायेंगे।
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