अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक

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अकाली नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से कहा है कि 31 जनवरी को मजीठिया की याचिका पर सुनवाई से पहले उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रग केस में उनकी अग्रिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज कर दी थी. उसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. पिछले महीने एनडीपीसी एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज़) के तहत उन पर मुक़दमा दर्ज हुआ था. अकाली नेता का कहना है कि पंजाब की सरकार उन पर राजनैतिक बदले की कार्रवाई कर रही है.
-एजेंसियां