नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभी फिलहाल सत्येन्द्र जैन को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सत्येन्द्र जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मामले का यह सही चरण नहीं है। धनशोधन के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की जांच लगातार जारी है। अभी भी ईडी की छापेमारी चल रही है। अदालत ने कहा कि इसलिए सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज की जाती है। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जैन को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पास मौजूद सभी विभाग दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित कर दिए गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले जैन और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति ज़ब्त की थी।
-एजेंसी
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