उमेश पाल हत्याकांड: अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज – Up18 News

उमेश पाल हत्याकांड: अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एमपीएमएलए कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं और अभी भी फरार चल रही हैं। उन पर पुलिस की ओर से इनाम भी घोषित है।

प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने बाहुबली माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत गुरुवार को खारिज कर दी है। उमेश पाल हत्याकांड के नामजद अभियुक्त अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन 24 फरवरी से उमेश पाल हत्याकांड के तीसरे दिन से फरार है। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। पिछली सुनवाई में शाइस्ता के वकील ने अपना वकालतनामा दाखिल किया था।

इससे पहले शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की, जहां से हाई कोर्ट ने इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रेफर कर दिया था, जहां से सत्र न्यायाधीश प्रयागराज के समक्ष यह अग्रिम जमानत अर्जी दायर हुई।

जब याचिका सत्र न्यायाधीश के सामने आई तो उन्होंने कहा कि मामला विशेष एमपीएमएलए कोर्ट का है, क्योंकि आरोपी अतीक अहमद पूर्व विधायक और सांसद भी है, इसलिए मामला एमपी और एमएलए कोर्ट के समक्ष रखा गया था।

Dr. Bhanu Pratap Singh