आगरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर बुधवार को जिला कारागार आगरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर के दौरान बैरकों का निरीक्षण भी किया गया तथा निरूद्ध बंदियों को शीतकाल से बचाव हेतु गर्म कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया।
शिविर में बंदियों को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (इलाहाबाद/लखनऊ) द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों की अनुवादित हिंदी प्रतियां अब संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध रहेंगी। इससे बंदियों और पक्षकारों को अपने मामलों को हिंदी में पढ़ना और समझना आसान होगा।
अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने अधीक्षक, जिला कारागार आगरा को निर्देश दिया कि सभी निरूद्ध बंदियों को आवश्यकतानुसार गर्म कपड़े उपलब्ध कराए जाएँ तथा ठंड से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
शिविर के दौरान डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने बंदियों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुना और उनके समाधान हेतु तत्काल आवश्यक निर्देश अधीक्षक को प्रदान किए।
कार्यक्रम के अंत में डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपील की कि आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
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