आगरा: क्रिसमस तथा 31 दिसम्बर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के समस्त होटल/रेस्टोरेंट/डिस्को क्लब/रूफ टॉप व अन्य में आयोजित किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना आयोजित/संचालित नहीं किए जा सकेंगे। बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये कार्यक्रम करने पर छह माह के कारावास अथवा अधिकतम 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों किये जाने का प्रावधान है।
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त होटल/रेस्टोरेंट/डिस्को क्लब/रुफ टॉप व अन्य आदि में मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किये जाने वाले स्वामियों को सूचित किया है कि क्रिसमस पर्व एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन किए जाने से पूर्व विभागीय ऑनलाइन पोर्टल www.up- gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन के साथ ही पोर्टल पर वर्णित आवश्यक अनापत्तियां एवं अभिलेख अपलोड किये जायेंगे।
अनापत्तियां एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त पूर्व मनोरंजन कार्यालय की आख्या के साथ वांछित अनुमति हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को पत्रावली अग्रसारित की जायेगी। उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तो कार्यालय सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, कलक्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। एक जुलाई 2017 से जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के कारण मनोरंजन कर के स्थान पर जीएसटी देय है।
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
- Agra News: वाहन लूटने वाले गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार, कार और दो तमंचे मिले - January 18, 2025
- Agra News: छठवीं बार अस्पताल में भर्ती कराए गए किसान नेता चाहर, सीडीओ ऑफिस पर किसानों का धरना जारी - January 18, 2025
- Agra News: अब सुबह दस बजे से होंगे पोस्टमार्टम, सांसद चाहर ने दिए थे निर्देश - January 18, 2025