आगरा: आवास विकास परिषद की बंधक भूमि के कथित फर्जी बैनामे और करोड़ों रुपये के जमीन विवाद में आगरा के चर्चित बिल्डर मून गोयल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्र न्यायालय ने मून गोयल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय का यह फैसला तब आया है जब बिल्डर पर हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद जांच प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग न करने और उपस्थित न होने के गंभीर आरोप लगे हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद आगरा की सिकंदरा योजना के तहत एंथम प्रोजेक्ट से जुड़ी भूमि का है। आरोप है कि यह जमीन आवास विकास परिषद के पास बंधक थी, इसके बावजूद इसके फर्जी बैनामे कर दिए गए। यह भूमि मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के आवासों के लिए आरक्षित थी। फर्जीवाड़े और अनियमित लेन-देन के जरिए करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है।
कोर्ट का सख्त रुख
अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए सत्र न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने माना कि भूमि विवाद और धोखाधड़ी जैसे आर्थिक अपराधों के मामलों में जांच की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिलने के बावजूद बिल्डर के जांच में शामिल न होने के तथ्य को कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है।
गिरफ्तारी की तलवार लटकी
सत्र न्यायालय के इस आदेश के बाद अब मून गोयल की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। जांच एजेंसियां अब इस मामले में और सक्रिय हो सकती हैं, क्योंकि इस विवादित भूमि सौदे से जुड़े कई दस्तावेज पहले से ही जांच के दायरे में हैं। सरकारी भूमि और आवासीय योजनाओं से जुड़े इस बड़े घोटाले में बिल्डर का शामिल होना न केवल कानूनन बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है।
कानूनी हलचल तेज
आवास विकास परिषद की जमीन से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में न्यायालय का ताजा आदेश जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। बिल्डर के खिलाफ साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आने वाले दिनों में जांच की गति और तेज होने की उम्मीद है। फिलहाल, पूरे मामले पर कानूनी गलियारों और प्रशासनिक हल्कों में हलचल मची हुई है।
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