आगरा। हाईवे स्थित नगर आयुक्त निवास के पीछे अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर चला। बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनी को एडीए के बुल्डोजर ने ध्वस्त कर दिया। वहीं, सिकंदरा क्षेत्र में होटल की छत पर किए जा रहे अवैध निर्माण को भी सील किया गया।
एडीए ने बुधवार को ताबतोड़ कार्रवाई की। सुरेंद्र शर्मा द्वारा पुष्पांजलि रेजीडेंसी, नगर आयुक्त की कोठी के पीछे एनएच-19 पर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। लगभग 1800 वर्गगज में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में पक्की सड़क डाल दी गई थी। इतना ही नहीं, कुछ भवनों भी बन गए थे। पिलर के साथ लिंटर डालने की तैयारी थी। कुछ प्लॉटों की बाउंड़ी हो रही थी।
बुधवार को एडीए की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कॉलोनी विकसित करने के संबंध में पूछताछ की तो न तो कोई संतोषजनक जवाब दे सके और न ही कोई इस संबंध में दस्तावेज दिखा सके। इस पर एडीए की प्रवर्तन टीम ने सचल दस्ते की मदद से अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
बुल्डोजर की मदद से अवैध निर्माण ढहा दिया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत की गई।
सिकंदरा चौराहा के पास कार्रवाई
वहीं, एडीए ने लोहामंडी वार्ड क्षेत्र अंतर्गत एक अनाधिकृत निर्माण को सील किया। कुणाल पुत्र महावीर सिंह द्वारा सरोज एन्क्लेव के निकट सिकंदरा चौराहा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के होटल केएन पैलेस की छत पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। एडीए केप्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से सील कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28क (1) के अंतर्गत की गई।
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