New Delhi (capital of India)। केन्द्र सरकार की तरफ से शनिवार की शाम को अनलॉक 4.0 की घोषणा करते हुए मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत दे दी गई। हालांकि, 21 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगी। केन्द्र सरकार की तरफ से इसके लिए अधिकतम 100 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है।
मेट्रो सेवा
कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद पड़ी मेट्रो सेवा को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाने की इजाजत दी गई है। हालांकि, केन्द्र ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा।
स्कूल-कॉलेज
अनलॉक4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा।
ओपन एयर थिएटर्स
ओपन एयर थिएटर्स को 21 सितंबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स (ओपन थिएटर को छोड़कर) और ऐसी जगहों पर बंद रखने का आदेश दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएंगी। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कोई भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगा।
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