आगरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश पर आज जिला कारागार आगरा में महिला बंदियों के विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु विशेष विधिक शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मा० जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने की।
शिविर के दौरान निरुद्ध महिला बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता, प्ली बार्गेनिंग, जेल लोक अदालत, नारी शक्ति संरक्षण, और जातीय भेदभाव न किए जाने के प्रावधानों पर विशेष चर्चा की गई।
अपर जिला जज ने महिला बंदियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके निराकरण हेतु जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान डिप्टी जेलर श्री अंजनी कुमार एवं श्री नवीन कुमार उपस्थित रहे और उन्होंने शिविर में उठाई गई समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
इस विधिक जागरूकता शिविर का उद्देश्य महिला बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और न्याय तक उनकी आसान पहुँच सुनिश्चित करना था।
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