Agra, Uttar Pradesh, India. शराब के शौकीन जो लोग अपने घरों में बार बनाना चाहते हैं उन्हें अब आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब घर में कोई भी चार बोतल से ज्यादा शराब नहीं रख पाएगा अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी विभाग एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेगा. बार का लाइसेंस लेने के बाद भी घर में 15 ब्रांड की 72 बोतलों से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। बिना लाइसेंस के घर में दो भारतीय और दो विदेशी ब्रांड की बोतल चार बोतल ही रख पाएंगे।
उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने घरों में शराब रखने के लिए नए कानून बनाए हैं। नए नियम के मुताबिक घर में बार बनाने के लाइसेंस के लिए 12 हजार फीस और 51 हजार रूपये सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे मगर इस लाइसेंस की अवधि सिर्फ एक साल के लिए होगी। इस कानून के तहत घर में चार बोतल शराब से ज्यादा रखने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में घर में बार बनाने वालों के लिए विभाग ने बार का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है जिसमें अधिकतम 15 ब्रांड की 72 बोतल ही रख पाएंगे। अगर बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति घर में बार बनाता है तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
- Agra News: जनकपुरी महोत्सव क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों की बनाई गई विस्तृत योजना - September 3, 2026
- Agra News: सरस्वती शिशु मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, सजी संस्कृति की भव्य झांकियां - September 3, 2026
- माँ विंध्यवासिनी के दरबार में संगठन विस्तार: देवेंद्र तिवारी ने कुलदीप माइती को सौंपी भारतीय गौ सेवा परिषद के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी - September 3, 2026