आगरा। शाही जामा मस्जिद में शूट किए गए एल्बम पर एएसआई ने एक्शन लिया है। एएसआई के संरक्षण अधिकारी ने मंटोला थाने में शिकायती पत्र देते हुए कहा कि यह संरक्षित स्मारक है। मस्जिद कैंपस में वीडियो शूट किया गया है, जिसमें वीडियो कैमरा और स्टैंड, ट्रॉली कैमरे का उपयोग किया गया।
यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के नियम संख्या 41 (2 ए) के खिलाफ है। संरक्षित इमारत में किसी प्रकार की वीडियो शूटिंग के लिए एएसआई से अनुमति ली जाती है। इस शूटिंग के लिए मस्जिद कमेटी की भी अनुमति नहीं ली गई। संरक्षण सहायक ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई का अनुरोध किया है।
मंटेला एसएचओ सत्यदेव शर्मा ने बताया कि हमें शिकायती पत्र मिला है लेकिन, मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एएसआई के अपने नियम हैं, वह संबंधित लोगों पर जुर्माने का नोटिस जारी कर कार्रवाई करेंगे। वहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मामले में मस्जिद कमेटी पर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि शूटिंग में कमेटी के लोगों ने मदद की है।
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