सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकती. खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई क़ानूनी अधिकार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं, तो वे इस मामले में दखल दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गिरफ़्तार किया था.
फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दी है. लेकिन केजरीवाल को एक जून को फिर जेल जाना होगा. इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फ़िलहाल ज़मानत पर हैं.
अरविंद केजरीवाल ने गिरफ़्तारी के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था.
-एजेंसी
- लखनऊ अग्निकांड का ‘हीट’: निलंबन के बाद FSSO कमलेंद्र कुमार सिंह का पलटवार, कहा- अन्यायपूर्ण है मेरे खिलाफ कार्रवाई - June 24, 2026
- लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों को आगरा का नमन: संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर व्यापार मंडल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि - June 24, 2026
- लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा प्रहार: घायलों से मुलाकात कर की एक करोड़ के मुआवजे की मांग - June 24, 2026