आगरा।में अब यातायात नियमों का पालन ना करने वाले वाहनों का चालान ट्रैफिक पुलिस का सिपाही नहीं कर सकेगा। ना ही वह गाड़ी से चाबी निकाल सकेगा। यह कार्य केवल यातायात निरीक्षक व उपनिरीक्षक ही करेंगे। मंगलवार को एसीपी यातायात ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। एसीपी यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अब यातायात पुलिस का सिपाही को चालान के कार्य से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ यातायात संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में उसका चालान यातायात निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक ही करेंगे। चालान के दौरान किसी भी तरह का कैश ट्रांसफर नहीं होगा। चालान की राशि शमन शुल्क यातायात पुलिस लाइन में ही जमा कराना होगा। यह ई – चालान या कोर्ट के माध्यम से ही होगा। वहीं नियमों का उल्लंघन पर स्मार्ट सिटी के कैमरों से वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
चौराहों पर लगें है कैमरे
43 चौराहों पर स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से नजर रखी जाती है। वाहनों के यातायात नियम के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। तेज गति में वाहनों के निकलने के कारण चालान नहीं हो पाते थे। वाहनों की नंबर प्लेट कैमरे नहीं पकड़ पा रहे थे।
एसीपी यातायात सैय्यद अरीब अहमद ने बताया कि एमजी रोड सहित अन्य मार्ग पर गति सीमा निर्धारित है। 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही वाहन चला सकते हैं। इससे अधिक गति पर हादसे की संभावना रहती है। यातायात पुलिस तेज गति में आने वाले वाहनों के चालान काट सकती है। स्मार्ट सिटी के कैमरों को अपग्रेड किया गया है। कैमरों की मदद से वाहनों की गति का आंकलन किया जाएगा। इसके बाद चालान काटे जाएंगे।
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