नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए जमा और क्रेडिट लेनदेन की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की दुविधा दूर करने के लिए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाब) जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस एफएक्यू के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से निकासी, रिफंड, सैलरी क्रेडिट, डीबीटी और बिजली बिल जमा करने से जुड़ी जानकारी दी है।
आरबीआई की ओर से यह निर्णय बैंक (PPBL) द्वारा ग्राहकों और नियामक प्राधिकरणों के बारे चिंता जताने के बाद लिया गया है। आरबीआई ने कहा है, “15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समय-सीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड आदि को कभी भी जमा किया जा सकता है।”
केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को निर्देश दिया था कि वह 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा था कि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की सत्यापन रिपोर्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की ओर से दिशा-निर्देशों को नहीं मानने के संकेत मिले हैं। उसके बाद केंद्रीय बैंक की ओर से मामले की जांच की जा रही है। RBI ने शुक्रवार यानी 16 फरवरी, 2024 को पेटीएम संकट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट भी जारी किया।
– एजेंसी
- किरावली को मिला जनसेवा का नया ‘तीर्थ’: सांसद राजकुमार चाहर ने 95.63 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास, अब जनता के द्वार होगा समाधान - March 14, 2026
- Agra News: बेटियों के सपनों को मिले ‘साइकिल के पंख’; भारत विकास परिषद् ने 51 छात्राओं को भेंट की साइकिल, अब आसान होगी शिक्षा की राह - March 14, 2026
- नेशनल चैम्बर चुनाव: मनोज बंसल के सिर सजा जीत का ताज, कांटे की टक्कर में 19 वोटों से पछाड़ा; अम्बा प्रसाद और नीतेश बने उपाध्यक्ष - March 14, 2026