Mathura, Uttar Pradesh, India. श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। तीसरे वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मामला सुना गया। इस वाद में ठाकुर केशव देव महाराज की ओर से दाखिल दावे पर सुनवाई हुई। अदालत दो प्रतिवादी हाजिर हुए। इनमें से एक पक्ष शाही मस्जिद ईदगाह सचिव और दूसरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सचिव हैं। दोनों की ओर से अदालत में वकालतनामा दाखिल किया गया है। अदालत ने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तय की है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान के विशेष अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत में वकालतनामा दाखिल किया है। इसके बाद वह अदालत की अग्रिम कार्यवाही में शामिल होंगे। इसी प्रकार से शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिवक्ता नीरज शर्मा व अन्य के साथ वकालतनामा दाखिल किया।
21 दिसंबर को भगवान केशव देव महाराज की ओर से उनके अनुयायी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह आदि ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर वाद दायर किया था। अब तक एकमात्र यही वाद था, जो अदालत ने पहली बार में ही स्वीकार कर लिया। ठाकुर केशव देव महाराज की ओर से 23 दिसंबर 2020 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13. 37 एकड़ जमीन को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा दाखिल किया था। इस दावे में ठाकुर केशव देव अपने भक्तगण अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी के माध्यम से हाजिर हुए थे। । दावे में वर्ष 1967 में हुए समझौते और उसके बाद की गई डिक्री (न्यायिक निर्णय) गलत बताते हुए निरस्त करने की अपील की गई है।
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