लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश के किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा – वर्तमान में VB-G RAM G योजना) के तहत संचालित होने वाले सभी कार्य अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद रहेंगे। शासन की ओर से इस निर्णय के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DMs) को आधिकारिक दिशानिर्देश प्रेषित कर दिए हैं।
किसानों को श्रमिकों की किल्लत से बचाने के लिए लिया गया फैसला
ग्राम्य विकास विभाग के इस महत्वपूर्ण फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के व्यस्त कृषि सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराना है। अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में राज्यभर में बड़े पैमाने पर फसलों की कटाई और बुवाई का काम होता है। ऐसे में यदि सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार कार्य निरंतर चलते रहें, तो निजी खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों की भारी कमी हो जाती है, जिससे किसानों को समय पर बुवाई और कटाई में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
धान की कटाई और गेहूं की बुवाई का सबसे उपयुक्त समय
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में धान की फसल सामान्यतः अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह के बीच पककर तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई का यही सही समय होता है। इसके तुरंत बाद, गेहूं की बुवाई के लिए 1 नवंबर से लेकर 20-25 नवंबर तक का समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है।
चूंकि VB-G RAM G (मनरेगा) योजना के तहत पंजीकृत ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का लाभ मिलता है, इसलिए इस अवधि में योजना के काम जारी रहने पर मजदूर सरकारी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने 20 दिनों के लिए मनरेगा के काम स्थगित करने का निर्णय लिया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर खेती-किसानी के कार्यों में सहयोग कर सकें।
जिलाधिकारियों को जारी हुए सख्त निर्देश
ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कार्य निलंबन (Work Suspension) की यह अवधि केवल 1 से 20 नवंबर 2026 तक ही प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त, पूर्व में योजना संचालन के संबंध में जारी किए गए अन्य सभी नियम, दिशा-निर्देश और प्रावधान यथावत बने रहेंगे। 20 नवंबर के बाद पुनः योजना के तहत विकास और रोजगार कार्यों को पूर्ववत शुरू कर दिया जाएगा।
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