नई दिल्ली। टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। POCSO मामले में केस दर्ज होने और कोर्ट में हाज़िर न होने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है। मामला आसाराम बापू और एक 10 वर्षीय बच्ची से जुड़े विवादित वीडियो का है। गुरुग्राम कोर्ट ने आज उनकी एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज कर दी है।
चित्रा त्रिपाठी की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि आवेदन में दिए गए कारण “अनुचित” थे। 14 नवंबर को अदालत ने चित्रा त्रिपाठी की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह अदालती कार्यवाही को काफी हल्के में ले रही थीं। चित्रा त्रिपाठी के साथ-साथ एक अन्य टीवी चैनल के समाचार एंकर सैयद सुहैल के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था।
चित्रा त्रिपाठी और एंकर सैयद सुहैल समेत आठ मीडिया पेशेवरों पर कथित तौर पर एक 10 वर्षीय लड़की का ”अश्लील तरीके” से एक वीडियो प्रसारित करने और बाद में इंटरनेट पर अपलोड करने और इसे स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
8 पत्रकारों के खिलाफ आरोप तय
इस मामले में न्यूज एंकर दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सुहैल, अजीत अंजुम सहित राशिद हाशमी, रिपोर्टर सुनील दत्त और ललित सिंह बड़गुर्जर सहित इंडिया न्यूज के लिए काम करने वाले निर्माता अभिनव राज के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं।
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