मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 का प्रावधान हटाए जाने के बाद से इस केंद्रशासित प्रदेश में बाहर के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदरबल जिलों में स्थित हैं।
पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया
बता दें कि पहले जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था।
राय ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं।’’ उन्होंने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं।
370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। साथ ही निवेश के लिए माहौल बना है। जम्मू-कश्मीर के बजट और उससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने ये बातें कहीं।
सीतारमण ने बताया था कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया। ऐसे लोग जिन्हें पहले वहां कोई अधिकार नहीं थे, अब वे सरकारी नौकरी पा सकते हैं और भूमि खरीद सकते हैं। जम्मू-कश्मीर से 250 भेदभावकारी राज्य कानूनों को हटा दिया गया है और 137 कानूनों में संशोधन किया गया है।
-एजेंसियां
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