रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ वसूली की आरसी जारी की गई है. रामपुर के डीएम कार्यालय से 4 करोड़ 64 लाख रुपए वसूली के लिए यह आरसी जारी हुई है. स्टांप ड्यूटी की चोरी मामले में रामपुर के एडीएम (फाइनेंस) ने आरसी जारी करते हुए तहसील विभाग को अब्दुललाह आजम खान से वसूली किए जाने के निर्देश दिए हैं.
यह पूरा मामला प्रॉपर्टी खरीद के दौरान कम स्टांप ड्यूटी देने से जुड़ा है.
दरअसल, अब्दुल्लाह आजम खान ने बेनजीर और घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर की जमीनें खरीदी थीं, जिस पर जिलाधिकारी रामपुर द्वारा तय सर्किल रेट से कम स्टांप ड्यूटी देने का केस दर्ज कराया गया था. जिलाधिकारी रामपुर न्यायालय से 3 अप्रैल 2025 को कम स्टांप और स्टांप ड्यूटी चोरी के मामले में 4 करोड़ 64 लाख जुर्माना हुआ था. यह अब्दुल्लाह आजम ने अभी तक जमा नहीं किए हैं. इसी रकम की वसूली के लिए अब आरसी जारी की गई है.
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम खान ने बेनजीर घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर की जमीन खरीदी थी. इसमें जिलाधिकारी द्वारा तय सर्किल रेट से कम का स्टांप लगाया गया था. मामले की जांच एसडीएम सदर द्वारा की गई थी.
जांच के बाद जिलाधिकार न्यायालय में मुकदमा कमी स्टांप दर्ज हुआ. इसके बाद 3 अप्रैल 2025 को स्टांप ड्यूटी की चोरी के मामले में उन पर जुर्माना लगाया गया. अब्दुल्लाह आजम को लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपए जमा करने थे, जो उन्होंने तय समय में जमा नहीं किए. इस पर आगे की विधिक करवाई शुरू कर दी गई है.
-साभार सहित
- जैन संतों के चातुर्मासिक प्रवचन में करुणा, समर्पण और आत्मिक अनुशासन का संदेश - July 31, 2025
- मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा समेत सभी सातों आरोपी बरी - July 31, 2025
- रिश्ते हुए शर्मसार! कलयुगी पिता नाबालिग बेटी को अपने सामने कपड़े बदलने के लिए करता है मजबूर, विरोध पर करता था मारपीट - July 31, 2025