राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने सस्ती विमानन सेवा प्रदाता गोएयर की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसमें सोविका एविएशन सर्विसेज के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया वापस लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने 23 सितंबर 2021 को समाधान पेशेवर द्वारा सोविका एविएशन सर्विसेज के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया दायर आवेदन को मंजूरी दे दी थी। इसी फैसले को चुनौती दी गई थी।
गो एयरलाइन भी एक परिचालक कर्जदाता थी जिसने समाधान प्रक्रिया के बारे में पता चलने पर छह सितंबर 2021 को अपना दावा पेश किया था। इस पर समाधान पेशेवर ने 10 सितंबर 2021 को अपना पक्ष रखा।
समाधान पेशेवर गो एयर की तरफ से किए गए दावों का परीक्षण कर ही रहा था कि एनसीएलटी ने 23 सितंबर 2021 को दिवालिया संहिता की धारा 12ए के तहत दायर अर्जी को स्वीकार कर लिया।
इसके खिलाफ एनसीएलएटी में दायर अपील की सुनवाई करते हुए दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति ने सोविका एविएशन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया वापस लेने पर पहले ही सहमति जता दी थी।
-एजेंसियां
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