Mathura, Uttar Pradesh, India. नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने और नमाज पढ]ते हुए तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करने के आरोपी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर निर्धारित की है।
मंदिर में नमाज पढ़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करने के आरोपी दिल्ली निवासी फैजल खान और चांद मोहम्मद की जमानत की अर्जी पर न्यायालय द्वारा शुक्रवार को एडीजे सेकंड की कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में न्यायालय में सरकारी वकील द्वारा दलील दी गई कि मामले के विवेचक कोरोना पॉजिटिव है। जिसके कारण वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते और ना ही केस डायरी न्यायालय में आ सकी है। इसके बाद एडीजे द्वितीय की अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमानत याचिका की सुनवाई की तारीख 24 नवंबर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि मामले के विवेचक के कोरोना संक्रमित होने के कारण केस से जुड़े साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत नहीं हो पाए, इसलिए आज सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि फैजल खान सीएए और एनआरसी को लेकर किए गए प्रदर्शनों में भी शामिल रहा है।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि न्यायालय ने विवेचक को 24 नवंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अगर विवेचक 24 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर अदालत कानून के अनुसार फैसला लिया जाएगा। वहीं मंदिर में नमाज पढ़ने वाले आरोपी फैजल के बाद चांद मोहम्मद की एंट्री सिपेट्री बेल की भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब पूरे मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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