jama masjid

श्रीकृष्ण विग्रह केस में जामा मस्जिद पक्ष से मांगा प्रबंधन हेतु शासन द्वारा अधिकृत पत्र, सुनवाई की अगली तिथि 5 जुलाई नियत

REGIONAL

Live Story Time

Agra, Uttar Pradesh, India.आगरा के लघुवाद न्यायालय में विचाराधीन योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के केस संख्या-659/2023 श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि में वादी व अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने विपक्षी संख्या 2 जामा मस्जिद पक्ष से शासन/वक्फ बोर्ड द्वारा जामा मस्जिद के प्रबंधन हेतु अधिकृत किये जाने का साक्ष्य पत्रावली में दाखिल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि लघुवाद न्यायालय में श्रीकृष्ण विग्रह केस के दो वाद वर्तमान में विचाराधीन हैं, जिसमें केस संख्या-32/2023 में जामा मस्जिद पक्ष को इंतजामिया कमेटी प्रस्तुत कर है  और योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के केस संख्या-659/2023 में जामा मस्जिद पक्ष को इस्लामिया लोकल एजेंसी के प्रेसीडेंट मोहम्मद असलम कुरैशी प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनवाई की अगली तिथि 5 जुलाई तय की गई है।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जामा मस्जिद के प्रबंधन हेतु शासन/वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकृत कमेटी ही केस को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है, जिसका साक्ष्य प्रार्थना पत्र द्वारा विपक्षी संख्या 2 जामा मस्जिद से मांगा है जिसे जामा मस्जिद के अधिवक्ता रईसुद्दीन ने रिसीव कर लिया।

उन्होंने बताया कि सुनवाई की पिछली तिथि को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को विपक्षी संख्या 3 बनाने हेतु आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कंप्यूटर टाइपिस्ट की गलती से कमी रह गयी, जिसे अगली तिथि को पुनः पत्रावली में दाखिल करेंगे। श्रीकृष्ण विग्रह केस के दोनों वाद माननीय न्यायाधीश श्री मृत्युंजय श्रीवास्तव के न्यायालय में विचाराधीन है।

Dr. Bhanu Pratap Singh