आगरा: फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को लेकर यहां स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। अब अदालत ने थाना न्यू आगरा पुलिस को बीस दिन में गवाह, सबूत और बयानों की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ 11 सितंबर, 2024 को स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) में वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने कंगना पर केंद्र सरकार के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बताने का आरोप लगाया।
इस मामले में कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने के लिए तीन बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनकी ओर से कोई पक्ष न रखे जाने पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश रिजर्व रख लिया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को कोर्ट ने थाने को आदेश दिए कि 20 दिन के अंदर धारा 225 (1) बीएनएसएस के तहत आख्या प्रस्तुत करे। थाना न्यू आगरा पुलिस को 29 जनवरी को न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद आठ फरवरी को अदालत अगला आदेश देगी।
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