Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। फैजल खान को गुरूवार को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। फैजल खान की ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 21 दिसंबर को हाईकोर्ट ने फैजल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद गुरुवार की सुबह फैजल को जिला जेल से रिहा कर दिया गया।
30 अक्टूबर को नंदबाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी
नंदगांव स्थित नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल खान को जिला कारागार से गुरुवार की सुबह रिहा किया गया। दिल्ली निवासी फैजल खान अपने साथियों के साथ मथुरा घूमने आया था। आरोप है कि इस दौरान फैजल और उसके साथी चांद मोहम्मद ने 30 अक्टूबर को नंदबाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी।
इसका वीडियो वायरल होने पर एक नवंबर को थाना बरसाना में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मथुरा पुलिस ने फैजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। फैजल और चांद मोहम्मद ने खुद को खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य बताया। इनमें से फैजल खान दिल्ली और चांद मोहम्मद बिहार का रहने वाला है।
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