Agra News: कागारौल में तीन खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, जिला कृषि अधिकारी की बड़ी कार्रवाई

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आगरा। रबी सीजन में किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने और अधिक दाम पर बिक्री रोकने के लिए जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन और शिकायतों की पुष्टि होने पर कागरौल क्षेत्र में तीन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। साथ ही उनकी खाद आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकते हुए नोटिस जारी किया गया।

निलंबित किए गए उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठान

1. मै० श्रीराम खाद बीज भंडार, कागरौल, विकास खंड खैरागढ़

2. मै० गोयल खाद बीज भंडार, कागरौल, विकास खंड खैरागढ़

3. मै० देव खाद बीज भंडार, कागरौल, विकास खंड खैरागढ़

कृषि विभाग ने बताया कि किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिए जनपद में वर्तमान में यूरिया की 14,306 मीट्रिक टन मात्रा उपलब्ध है। यह स्टॉक 81 साधन सहकारी समितियों और 698 निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास सुरक्षित है।

विभाग ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि खाद वितरण केवल पीओएस मशीन के माध्यम से ही किया जाए। इसके लिए पीओएस 1-1 मशीन का 3.3 वर्जन अपडेट करने और जियोफेंसिंग अनिवार्य की गई है। किसानों को आधार कार्ड और खेत की खतौनी के आधार पर निर्धारित मूल्य पर खाद दी जाएगी और उसकी रसीद भी प्रदान करनी होगी।

जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई विक्रेता जमाखोरी, ओवररेटिंग या कालाबाजारी करते पाया गया तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारी पूरी तरह संबंधित विक्रेता की होगी।

-up18 News

Dr. Bhanu Pratap Singh