आगरा: प्रतिबंधित पॉलीथिन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के चलन को पूरी तरह से रोकने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। नगर निगम की टास्क फोर्स लगातार छापामार कार्यवाही को अंजाम दे रही है। जिन लोगों के पास प्रतिबंधित पॉलीथिन का भण्डारण मिल रहा है, उनके खिलाफ एनजीटी के तहत कार्यवाही की जा रही है और उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है।
लेकिन अभी भी प्रतिबंधित पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बंद नहीं हो सकी है। छोटे व्यापारी और ठेल ढकेल वालों को भी हिदायत दी जा रही है। इस साल नगर निगम ने कार्यवाही के दौरान 1 अप्रैल 2022 से अबतक 207 कुंतल पॉलीथिन बरामद की गई है।
22 लाख जुर्माना वसूला गया
प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ चल रही कार्यवाही के दौरान निगम के प्रवर्तन दल द्वारा इस साल अब तक 207 कुंतल पॉलीथिन को जब्त किया है। जिन लोगों के पास से यह पॉलीथिन बरामद की है उनसे जुर्माना भी वसूला गया है जो लगभग 22 लाख रुपये है। निगम के अपर नगर आयुक्त में बताया कि अभियान निरंतर जारी है। एनजीटी की जो गाइड लाइन है उनके अनुसार कार्यवाही की जा रही है जिससे शहर की अवोहबा खराब न हो।
पॉलीथिन के बड़े व्यापारी रडार पर
अपर नगर आयुक्त एस के यादव का कहना है कि पॉलीथिन को प्रतिबंधित हुए काफी समय हो गया है लेकिन फिर भी पॉलीथिन का उपयोग बंद नही हुआ है। इन पॉलीथिन का चलन चोरी छिपे हो रहा है। जो व्यापारी इन पॉलीथिन का भंडारण किये हुए है वो रडार पर है। निगम का प्रवर्तन दल जल्द ही ऐसे व्यापारियों पर भी कार्यवाही करेगा।
50 माइक्रोन से कम पॉलीथिन प्रतिबंधित
देशभर में 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन बैग के निर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध है। नियम का पालन न करने वालों को आईपीसी की धारा 133 (बी) के तहत सजा मिल सकती है। गई है। अभी भी धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक और तय मानकों से कम के कैरी बैग का उपयोग हो रहा है। खास बात यह है कि पिछले 4 साल में निकाय स्तर पर गठित टीमों ने महज गिनती के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
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